आरा, अप्रैल 30 -- आरा, संवाददाता। हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एससी / एसटी के विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडा ने गुरुवार को दो आरोपितों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रत्येक को कुल तीन लाख पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई । अभियोजन की ओर से एससी/एसटी के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि घटना सात सितंबर, 2017 की शाम की है। शाहपुर (करनामेपुर आउट पोस्ट) पुलिस थाना के अंतर्गत रामदतही गांव के वीरेंद्र ततवा ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसका छोटा भाई राजेंद्र ततवा अपने खेत से घर लौट रहा था। यह भी पढ़ें- बेटे की हत्या में बाप को उम्रकैद, जमीन विवाद में रेत दिया था गला; पत्नी और बहू दिलाई सजा रास्ते में उसी गांव के उक्त आरोपियों ने गोली मार गम्भीर रूप से ज...
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