सीतापुर, अप्रैल 27 -- कोर्ट ने सात-सात हजार का जुर्माना सीतापुर, संवाददाता।मिश्रिख़ में दस वर्ष पूर्व दर्ज हुए हत्या के मुकदमे में एक युवक और उसके माता-पिता सहित तीन लोगों को कोर्ट ने दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर दोषियों पर सात-सात हजार का जुर्माना भी लगाया है।मछरेहटा निवासी वंशीलाल के अनुसार उन्होंने अपनी पुत्री रिंकी की शादी मिश्रिख़ निवासी रामरतन से की थी। चार जनवरी 2016 को वंशीलाल के फोन आया कि उनकी पुत्री बीमार है, वह अस्पताल में भर्ती है। जब वंशीलाल अस्पताल पहुंचे तो वहां उनको रिंकी का शव रखा मिला। ससुरालीजन मौके से भाग चुके थे। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या में पति को 10, सास-ससुर को सात वर्ष की कैद पिता ने जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने पति रामरतन उसके पिता दिनेश व माता गुड्डी पर हत्या, दहेज प्रताड़ना की...
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