फतेहपुर, अप्रैल 4 -- फतेहपुर। नीलगाय मारने के विरोध में हमला कर की गई किसान की हत्या के मामले में शनिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक-दो अजय सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पिता पुत्र समेत तीन को दोषसिद्ध ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 1.05 -1.05 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। मामले में नामजद नाबालिग की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन हैं। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि दतौली गांव निवासी रमाकांत द्विवेदी उर्फ बच्चा नौ नवंबर 2012 को घर से खाना खाकर जंगल की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में गांव के ही सुलेमान अपने बेटे सद्दाम, हजरत व शमीम के साथ नलकूप के पास नीलगाय का शिकार कर रहे थे। बच्चा द्विवेदी ने उन्हें नील गाय मारने से मना किया। इस पर उनकी आरोपियों से कहासुनी होने लगी। तभी धारदा...
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