हत्या में दोषी पति-पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास
गिरडीह, जून 30 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। हत्या के मामले में दोषी करार दिये गये पति-पत्नी समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोषियों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास का दंड भुगतान पड़ेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय हरिओम कुमार की अदालत सोमवार को बिरनी थाना क्षेत्र के सिरमाडीह गांव की कुंजिवा देवी पति केशो मंडल की हत्या में दोषी ठहराये गये रमेश मंडल, रंजीत मंडल एवं नीलम देवी के सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दंडित किया है। दंडित किये गये रमेश मंडल एवं रजीत मंडल मृतका कुंजवा देवी का रिश्ते में अपना भतीजा है वहीं नीलम देवी बहू लगती है। यह भी पढ़ें- जमीन विवाद में हत्या के दो साल पुराने मामले में एक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास क...
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