फतेहपुर, दिसम्बर 6 -- फतेहपुर। दस साल पहले शहर में हुए युवक की हत्या के मामले में शनिवार को जिला जज सुधीर कुमार पंचम ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा और 45 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की दशा में अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि शहर के अरबपुर निवासी अकबर खां ने सदर कोतवाली में भाई की हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसमें वादी ने बताया कि 16 मई 2015 की शाम उसके मिठाई की दुकान में उसका भाई आजम खां उर्फ सब्लू बैठा था। रात करीब साढ़े नौ बजे पड़े मोहल्ला के रहने वाला रईश अहमद उर्फ बउवा दुकान में आया और पुरानी रंजिश को लेकर वह भाई से गाली गलौज करने लगा। मना करने पर वह शांत होकर चला गया। रात करीब सवा दस बजे भाई आजम खां उर्फ सब्लू प्लाट स...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.