सोनभद्र, मार्च 31 -- सोनभद्र, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपती को 10-10 वर्ष का कारावास व 12-12 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। मामला साढ़े तीन वर्ष पूर्व हुए रामसेवक उर्फ काशी हत्याकांड का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक विजय कुमार पुत्र बनवारी कोल निवासी अरुआंव, थाना शाहगंज, जिला सोनभद्र ने घोरावल थाने में तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि उसका लड़का 26 वर्षीय रामसेवक उर्फ काशी 9 अगस्त 2022 को शाम करीब 4 बजे घर से बाइक से निकला था। उसके साथ खड़िया निवासी मुकेश भी था। लड़का शाम को घर नहीं आया। दूसरे दिन भी काफी खोजबीन किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। 12 अगस्...