हत्या में दोषी को दस साल की सजा
गाजीपुर, जुलाई 31 -- गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में आरोपी सतीश बिंद को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की सम्पूर्ण राशि वादी को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली के बिरहिम बाद बबेड़ी निवासी अशोक बिंद ने तहरीर दी। बताया कि 29 जनवरी 2024 को दिया कि मेरे घर के रास्ते पर बड़े भाई श्रीनाथ बिंद अपनी भैस बांधे थे। इसे हटाने के लिए मेरे लड़के सुनील कुमार ने कहा तो श्री नाथ और उनके लड़के सतीश गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। सुनील को काफी चोट आई। सुनील को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जे...
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