फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 31 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अभिनितम उपाध्याय ने हत्या के मामले में 6 लोगों को संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त कर दिया है। जबकि तीन लोगों को आर्म्स एक्ट का दोषी मानते हुये तीन तीन वर्ष का कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र की है। नगला हीरा सिंह गांव के वीर सिंह ने 14 जून 2015 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके पिता दाताराम खाना खाने के बाद घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई पर सो रहे थे। उनके पास में पुत्र गौरव दूसरी चारपाई पर सो रहा था। रात में फायर होने और बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनायी दी तब वह लोग मौके पर पहुंचे। जहां देखा कि पिता घायल अवस्था में खून से लथपथ चारपाई पर पड़े थे। उन्हें गोली मार दी गयी है जिससे उनकी बायी कनपटी ओर कोख में गोली लगी। लोहिया...
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