गोपालगंज, मार्च 24 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम कैलाश जोशी की कोर्ट ने हथियार से हमला कर हत्या कर देने के ढाई साल पुराने मामले में चार आरोपितों फुलवरिया थाने के गणेश डूमर गांव के छोटेलाल सिंह, बलिंद्र सिंह, चंदन सिंह और रामदेव सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें एक - एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुरेश द्विवेदी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई। बताया जाता है कि गणेश डूमर गांव के बृजलाल सिंह की हत्या उसी गांव के कुछ लोगों ने गत 2 सितंबर 2023 को दाब, तलवार व फरसा से हमला कर कर दी थी। मामले को लेकर उनकी पत्नी भगमनी देवी ने चारों सजायाफ्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ फ...
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