दरभंगा, मार्च 11 -- लहेरियासराय। अपर सत्र न्यायाधीश 11 ने मंगलवार को दुश्मनी को लेकर हत्या कर लाश को तालाब में फेंक देने के आरोप में अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के परमार निवासी रविन्द्र मांझी को दफा 304 के तहत आठ वर्ष कैद व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। वहीं, दफा 201 में दो वर्ष कैद व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। सजा के बिंदु पर 10 मार्च को सुनवाई के लिए तारीख निर्धारित की गई थी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बहस की। अभियुक्त के विरुद्ध मृतक नागे सदा के पुत्र ने 26 फरवरी 2022 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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