हत्या मामले में ससुर को आजीवन कारावास की सजा
बिहारशरीफ, जुलाई 16 -- एकंगरसराय थाना क्षेत्र के मिल्कीपुर गांव का मामला हिलसा, निज प्रतिनिधि। हिलसा व्यवहार न्यायालय के पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार राय ने दहेज के लिए अपनी वधू की हत्या करने के लिए दोषी पाए गए ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। आरोपित एकंगरसराय थाना क्षेत्र के मिल्कीपुर गांव निवासी शैलेंद्र प्रसाद उर्फ चुन्नू गोप है। 17 फरवरी 2016 को दहेज के रूप में गाड़ी व रुपये नहीं मिलने पर बहू प्रीति कुमारी की हत्या का आरोप लगाया गया था। प्रीति, हिलसा थाना क्षेत्र के चकजोहरा कला निवासी अरुण कुमार की पुत्री थी। यह भी पढ़ें- लग्जरी गाड़ी के लिए नवविवाहिता की हत्या में पति दोषी करार उन्होंने एकंगरसराय में एफआईआर करायी थी। अधिवक्ता समरेंद्र नाथ विश्वास एवं दिनेश कुमार ...
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