हत्या मामले में मुख्य अभियुक्त को उम्रकैद, सह-अभियुक्त पर जुर्माना
छपरा, जून 16 -- चाकू से हत्या की वारदात को दिया गया था अंजाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम की अदालत का फैसला फोटो-छपरा सिविल कोर्ट पेज तीन की लीड छपरा, नगर प्रतिनिधि। करीब दो वर्ष पूर्व दरियापुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हत्या कांड में छपरा व्यवहार न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का विवरण जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम अनिल कुमार भारद्वाज की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दरियापुर थाना क्षेत्र के मानुपुरा निवासी मोहम्मद शहनवाज उर्फ चांद बाबू को हत्या का दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना ...
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