अररिया, नवम्बर 26 -- अररिया, विधि संवाददाता। आपसी रंजिश में चार साल पूर्व हत्या का मामला प्रमाणित होने पर एडीजे - 04 रवि कुमार ने स्पीडी ट्रॉयल के तहत दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा के अलावा 60- 60 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। यह सजा एसटी 73/2022 में सुनाया गया है। सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि घटना 29 अक्टूबर 2021 की है। रानीगंज-अररिया जाने वाली पक्की सड़क के दक्षिण तरफ रोड किनारे मो मुजाहिद का धान लगा हुआ था। सूचक अलाउद्दीन के छोटे भाई मो रज्जाक की गले में रस्सी लगाकर तथा मारपीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना स्थल पर मृतक रज्जाक का मोटरसाइकिल व मोबाइल भी पड़ा मिला था। इस मामले में रानीगंज निवासी सूचक अलाउद्दीन ने आरोपितों के विरुद्ध रानीगंज थाना कांड संख्या 321/202...
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