गया, मार्च 24 -- गया जिले के टिकारी थाने से संबंधित गैर इरादतन हत्या व आर्म्स एक्ट के एक मामले में अदालत ने मंगलवार को दोषी एक अभियुक्त को 10 साल व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में भी तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नलिन कुमार पांडे की अदालत ने दोषी अभियुक्त बबलू सिंह को यह सजा सुनाई। इस मामले में बताया गया कि आठ मार्च 2023 को टिकारी थाना के टेपा गांव में होली गायन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय बबलू सिंह व अन्य लोग आकर मारपीट व गाली गलौज करने लगे। बाद में बबलू सिंह बंदूक से फायर करने लगे।जिसमें वहां होली गायन देख रही एक बच्ची को गोली लग गई। उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही हुई।
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