नवादा, सितम्बर 12 -- हत्या से जुड़े एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को दो लोगों को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में पकरीबरावां थाना क्षेत्र के धमौल निवासी विपिन ठाकुर और उसकी पत्नी सुशीला देवी शामिल है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधिश नवम आनंद भूषण ने यह सजा सुनाई।

घटना का विवरण विपिन पर पत्नी संग मिलकर भाई विभीषण शर्मा की चाकू गोदकर हत्या करने का आरोप है। मामला पकरीबरावां थाना कांड संख्या 314/23 से जुड़ा है। अपर लोक अभियोजक राम प्रसाद लाल ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 9 जुलाई 2023 को विभीषण शर्मा अपने घर की छत पर सोए हुए थे। तब दोनों आरोपियों ने मिलकर सुप्तावस्था में चाकू से उनके हाथ का नस काट दिया। इसके बाद शरीर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इसके साथ ही परिवा...