लातेहार, जुलाई 16 -- लातेहार, प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) की अदालत ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने छिपादोहर थाना कांड संख्या 37/23, 2 नवंबर 2023, भादवि की धारा 364, 302, 201 एवं 34 के तहत दर्ज मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। दोषी ठहराए गए आरोपियों में हंसराज टोला निवासी नितेश खालको, बरखेता निवासी मैतीयश उरांव, छितियाटांड़ निवासी विनेश्वर सिंह तथा कुचिला निवासी शिवराज सिंह शामिल हैं। न्यायालय ने सभी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को प्रमाणित पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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