सीतामढ़ी, जून 2 -- सीतामढ़ी । चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति कुमारी ने आरोपी को पचास हजार रुपये अर्थदण्ड भी देने का आदेश दिया है। आरोपी पिन्टू राय नगर थाना क्षेत्र के मेहसौल गोट का निवासी है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक हुसैन अंसारी ने बहस किया। मालूम हो कि 02 जून 2019 के दिन मे मौराहा मध्य विधालय के पास प्रदुम्न को चाकू गोंद कर आंत बाहर निकाल दिया। जिससे प्रदुम्न की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गई। तब इस संबंध में मृतक के पिता ने एफआईआर अंकित कराया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...