सहरसा, फरवरी 26 -- सहरसा, विधि संवाददाता। हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंदन कुमार ने एक आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई । अदालत ने सौर बाजार थाना क्षेत्र के भजनपट्टी ग्राम निवासी आरोपी लुदन यादव को धारा 302 में आजीवन कारावास और बीस हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि अर्थ दंड नही देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी तथा धारा 307 में पांच वर्ष कारावास के साथ दस हजार का अर्थदंड लगाया है । अदालत ने कहा है अर्थदंड नही देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी तथा सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अदालत में चल रहे इस मामले के सत्र वाद 173/23 की सुनवाई के क्रम में सरकार पक्ष से लोक अभियोजक सदानंद यादव ने अनुसंधानकर्ता डॉक्टर समेत सात गवाहों के द्वारा घटना का समर्थन कराया। तथा सजा के बिंदु पर कहा की घटना जघन्य ...