हत्या मामले में अभियुक्त को उम्रकैद
बगहा, जुलाई 24 -- बेतिया। चाकू मार हत्या कर देने के तीन वर्ष पुराने एक मामले में जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रतिभा ने अभियुक्त को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ हीं 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता नौतन थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलपुर गुदरिया निवासी राकेश कुमार साह उर्फ राकेश साह है।अपर लोक अभियोजक ज्योति भूषण फौजदार ने बताया कि घटना 6 जनवरी वर्ष 2023 की है। घटना के दिन अभियुक्त पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद को ले फल बेचने गए अपने ग्रामीण बसंत शाह को चाकू मार जख्मी कर दिया था। जिससे इलाज के दौरान बसंत शाह की मौत हो गई। मामले को ले मृतक के पिता हरिकेश साह ने अभियुक्त के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराया था।विचारण के क्रम में अभियोजन...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.