हत्या प्रयास में गवाह को नहीं किया पेश, 16 साल बाद सात बरी
आगरा, अगस्त 20 -- अपहरण एवं हत्या प्रयास के 16 साल पुराने मामले में सात आरोपियों को राहत मिल गई है। अपर जिला जज लोकेश कुमार ने आरोपित हरिओम, मानपाल सिंह उर्फ होलू, डोरी लाल, सल्लो उर्फ शैलेंद्र, राजपाल, अशोक एवं जयपाल सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। वादी रघुवीर सिंह निवासी ग्राम जोनई ने थाना सैंया में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उसके बड़े भाई मोहन सिंह तीन-चार अप्रैल 2010 की रात अपने खेत में पानी लगा रहे थे। उसी दौरान हथियारबंद बदमाशों ने फिरौती वसूलने के उद्देश्य से उन्हें खेत से पकड़ ले जाने का प्रयास किया। वादी के भाई के शोरगुल पर पास में स्थित स्कूल के चौकीदार ने दौड़कर गांव वालों को सूचना दी। ग्रामीणों से घिरा देखकर बदमाश वादी के भाई को गोली मारकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र क...
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