आगरा, नवम्बर 24 -- हत्या प्रयास समेत अन्य आरोप के मामले में वादी समेत अन्य गवाह पूर्व गवाही से मुकर गए। अदालत ने गवाही से मुकरने पर वादी प्रेम सिंह और उसकी पत्नी के विरुद्ध वाद दर्ज कर विधिक कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित बहादुर सिंह, दार सिंह एवं महेश निवासी शमसाबाद को बरी करने के आदेश दिए। वादी का आरोप था कि सात अप्रैल 2023 को वह और उसकी पत्नी अपने खेत में काम कर रहे थे। उसी दौरान हथियारों से लैस होकर आए आरोपीगण खेत पर लगी तार की बाढ़ को तोड़ने लगे। विरोध पर आरोपियों ने वादी एवं उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। आरोपी ने वादी की पत्नी के पेट में तमंचे से गोली मार गंभीर रुप से घायल कर दिया। मुकदमे के विचारण के दौरान वादी और उसकी पत्नी पूर्व गवाही से मुकर गए। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन शर्मा व जेएन श...
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