बक्सर, मार्च 17 -- पेज तीन के लिए ----- फैसला 36 साल की उम्र में किए अपराध की सजा 60 साल की उम्र में भुगतेंगे रामेश्वर राम सभी पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सुनाई गई सजा बक्सर, विधि संवाददाता। हत्या के करीब 24 साल पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर एक साठ वर्षीय बुजुर्ग को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल 2002 की शाम बगेन गोला थाना के भदवर गांव में हैंडपंप के पानी के बहाव को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपियों ने लाठी-डंडे से हमला कर मेघनाथ राम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई सत...
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