बागपत, अप्रैल 22 -- बागपत। टीकरी कस्बे के किसान की हत्या के मामले में बुधवार को न्यायाधीश ने दोषी मोनू रोहटा और नितित को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक साल के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। वादी के अधिवक्ता जयवीर सिंह तोमर ने बताया कि टीकरी निवासी सविता देवी ने दोघट थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि वह और उनके पति लाल बहादुर 24 सितंबर 2016 की सुबह भैंसों को चारा डाल रहे थे। तभी कस्बे का नितिन व उसका साथी मोनू जाट निवासी रोहटा (मेरठ) व एक अन्य व्यक्ति बाइक से पहुंचे। यह भी पढ़ें- पीट-पीटकर हत्या मामले में पिता-पुत्र को सात-सात साल की सजा उन्होंने गाली-गलौज करते हुए पति के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोली लगने से पति लाल बहादुर की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर...
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