बुलंदशहर, सितम्बर 9 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-8 आजाद सिंह के न्यायालय ने हत्या के आपराधिक मुकदमे से संबंधित शेष माल मुकदमाती(केस प्रॉपर्टी) पेश न किए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी को आदेश की प्रति भेजकर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्पष्ट किया कि यदि माल मुकदमाती प्रस्तुत न होने के कारण अभियोजन के केस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो इसके सीधे जिम्मेदार संबंधित पुलिसकर्मी होंगे। गौरतलब है कि कोतवाली देहात क्षेत्र में करीब आठ साल पुराने हत्या का मामला अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-8 आजाद सिंह के न्यायालय में विचाराधीन है। इससे संबंधित ​सत्र वाद संख्या 212/2018 (उत्तर प्रदेश सरकार बनाम हरकेश आदि) की सुनवाई के दौरा...