हत्या के मामले में महिला को दस साल की सजा
गाजीपुर, जून 10 -- गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में आरोपित महिला को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की राशि मृतक के पिता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना बरेसर गांव मुहम्मदपुर मनोरथ निवासी विषणु देव सिंह ने तहरीर दिया। बताया कि मेरे पुत्र मनीष कुमार सिंह का रामलाल राम निवासी ग्राम हुसेनाबाद के बहु कमलेसी देवी के यहां आना जाना था। दिनांक 9 सितंबर 2023 को लड़के मनीष को फोन करके कमलेसी देवी ने अपने घर बुलाया। रात में ही लड़के मनीष की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। यह भी पढ़ें- पत्नी की दहेज हत्या में पति समेत तीन को दस वर्ष कैद सूचना पर कमलेसी देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने अशोक कुमार, संतोष कुमार का नाम प्रकाश में ...
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