बदायूं, फरवरी 3 -- बदायूं। हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश फराह मतलूब ने सुनाई पिता और उसके तीन पुत्रों को इस मामले में सजा सुनाई। पुलिस ने विवेचना में पिता की मौजूदगी झूठ पाई, कोर्ट ने पिता को बनाया आरोपीदोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना, 25 हजार पीड़ित परिवार को देने का हुक्म दिया। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव ददमई के रहने वाले जाहिद की 10 जून 2022 हत्या हुई थी।
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