हाजीपुर, अप्रैल 24 -- हाजीपुर । निज संवाददाता वैशाली जिले के पटेढ़ी बेलसर थाना क्षेत्र के मनुजा पकड़ी गांव में छह साल पूर्व चाकू से गोद कर हत्या करदेने के मामले में गुरुवार को अदालत का फैसला आया। इस मामले में अदालत ने पिता-पुत्र को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है। गुरुवार को सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम मौसमी सिंह ने वैशाली के पेटेढ़ी बेलसर में हुई हत्या मामले में सुनवाई करते हुए मो. अनीश और मो. सलाम दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 25-25 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया गया है। यह भी पढ़ें- रनिया में हत्या मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर सजा की अवधि एक साल बढ़ जाएगी। अपर लोक अभियोजक बीबी मल्लका ने इस मामले में अदालत में गवाही काराई। दोनों अभियुक्...
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