गाजीपुर, मार्च 28 -- गाजीपुर, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश अली रजा की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में सगे पिता और पुत्र को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 13-13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड की राशि से 13 हजार रुपये मृतक के पत्नी खैरुननिशा को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना दिलदारनगर गांव सिहानी निवासी सिराजुद्दीन अंसारी ने तहरीर दिया कि 5 जून 2012 को समय 6 बजे सुबह मेरे छोटे भाई सरफूदीन अंसारी से बालू रखने के विवाद को लेकर सगे भाई कलामुद्दीन और उनका लड़का फारुख ने गाली गलौज शुरू कर दिया। यही नहीं लाठी डंडा से मारने पीटने लगे। जिससे सरफूदीन के सिर व शरीर पर चोटे लगने से घायल हो गया। घायल भाई को लेकर वह सरकारी अस्पताल गये जहां दवा इलाज हुआ। डॉक्टर साहब ने गंभीरता को देखते हुए बीएचयू वाराणसी क...