बस्ती, जनवरी 31 -- बस्ती, निज संवाददाता। जनपद के कलवारी थानाक्षेत्र के गोसाईसीपुर गांव में तीन साल पहले हुए बहुचर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रामकरन यादव की अदालत ने हत्या के तीन दोषियों रामफेर और उसके दो बेटे दयाराम उर्फ मोनू व आत्माराम उर्फ सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने की स्थिति में दोषियों को नौ माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। मामले की जानकारी देते हुए एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने बताया कि घटना जमीन विवाद से जुड़ी थी। वादी रामसरन निवासी चरकैला ने तहरीर में बताया था कि उसके ससुर ने अपनी तीन बेटियों के नाम जमीन का बैनामा कर दिया था, जिसे लेकर आरोपी रामफेर रंजिश रखता था और पूरी जमी...
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