नई दिल्ली, अप्रैल 5 -- धनबाद के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग को दोषी ठहराया है। बोर्ड ने इस मामले में नाबालिग को तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। कतरास के गुहीबांध के पास वर्ष 2022 में मामूली विवाद में पवन कुमार केशरी की बेरहमी से पिटाई की गई थी। कई दिनों तक एसएनएमएमसीएच, कोलकाता और रांची रिम्स में इलाज के बाद 14 मई 2022 को पवन की मौत हो गई थी। पवन की मौत के बाद कतरास पंजाबी मोहल्ला के लोगों ने वहां भारी हंगामा किया था। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कतरास थाना का घेराव किया था। बोर्ड ने हत्या के प्रयास के एक अन्य मामले में भी नाबालिगों को दोषी मानते हुए एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यह भी पढ़ें- ईरान-इजरायल युद्ध का झारखंड तक असर, महंगे हो गए कपड़े; बर्तन के भी बढ़े ...
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