हत्या के मामले में दोषी पाया गया आरोपी, सजा 27 मई को
बक्सर, मई 22 -- पेज तीन के लिए ---- बक्सर, विधि संवाददाता। हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। हालांकि सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अपर लोक अभियोजक ददन सिंह ने बताया कि 11 जनवरी 2024 को ब्रह्मपुर थाना के गायघाट निवासी रविरंजन पाठक बकाया रुपये की मांग को लेकर कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के नोनियापुर गांव निवासी मनू कानू के घर जाने की बात अपनी पत्नी को बताकर निकले थे। इसके बाद वे नहीं लौटे। काफी खोजबीन के बाद भी जब उनका कोई पता नहीं चला तब उनके बड़े भाई भृगुनाथ पाठक ने ब्रह्मपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच की और मनू कानू के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में समर्पित कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8 सुनील कुमार सिंह की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान प्रस्...
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