सोनभद्र, जनवरी 16 -- सोनभद्र, संवाददाता। सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को थाना ओबरा क्षेत्र के हत्या मामले में दोषी पाए गए आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सत्र न्यायालय ने थाना ओबरा में हत्या के तहत दर्ज मामले में आरोपी छोटेलाल पुत्र स्व. दुखरन, निवासी फफरा कुंड, ग्राम सभा पनारी थाना ओबरा को अदालत ने दोषी ठहराया। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों को न्यायालय ने निर्णायक माना। इसके आधार पर सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में थाना ओबरा पुलिस, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की ओर से समन्वित और सतत प्रयास किए गए। म...