हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना
लातेहार, जून 10 -- लातेहार, प्रतिनिधि। नेतरहाट थाना कांड संख्या 14/2023 में सुनवाई पूरी करते हुए लातेहार के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्यारोपी दिलेश्वर किसान उर्फ मधु किसान को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी दिलेश्वर किसान उर्फ मधु किसान, चौकती किसान का पुत्र तथा नेतरहाट थाना क्षेत्र के कोरगी बटुआ टोला गांव का निवासी है।न्यायालय के फैसले के बाद मामले का विधिसम्मत निष्पादन किया गया।
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