जहानाबाद, जून 12 -- रामपुर चाय गांव में वर्ष 2023 में छोटे भाई ने बड़े भाई की गोली मारकर की थी हत्या अर्थ दंड की राशि नहीं जमा करने पर एक- एक वर्ष का साधारण कारावास अरवल, निज प्रतिनिधि। यह भी पढ़ें- हत्या के मामले में दंपती को आजीवन कारावास की सजासजा का विवरण जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश प्रथम रवि रंजन मिश्रा की अदालत ने पति - पत्नी को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई। अभियुक्त जयप्रकाश उर्फ छोटू एवं प्रीति कुमारी को पचास पचास हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा भी सुनाई गई।घटना का वर्णन अपर लोक अभियोजक साधना कुमारी ने बताया कि सूचक माधुरी देवी पति कृष्णमुरारी सिंह ग्राम रामपुर चाय थाना करपी द्वारा स्थानीय थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि 17 अगस्त 2023 को 05:30 सुबह उसके पति कृष्ण मुरारी सिंह अपनी गाय दूह रहे थे...