हत्या के मामले में तीन दोषी करार, सजा 10 अप्रैल को
बिहारशरीफ, मार्च 30 -- हत्या के मामले में तीन दोषी करार, सजा 10 अप्रैल को हिलसा, निज प्रतिनिधि। स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय ने सोमवार को हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। मामला एकंगरसराय थाना क्षेत्र सालेपुर गांव से जुड़ा है। सजा के बिंदु पर फैसला 10 अप्रैल को सुनाया जाएगा। नामजद अभियुक्तों में वीरमणि प्रसाद, चंद्रमणि प्रसाद व मालती देवी शामिल हैं। बताया जाता है कि 19 जनवरी 1999 को सूचक किशोर प्रसाद व मजदूर राजेंद्र पासवान खेत की ओर जा रहे थे। तभी अभियुक्त मालती देवी सूचक के साथ गाली गलौज करने लगी, मना करने पर सभी अभियुक्तों ने उन्हें घेर कर लाठी डंडे से मारकर राजेंद्र पासवान गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एकंगरसराय ले जा...
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