एटा, जुलाई 17 -- करीब दस वर्ष पहले दिन दहाड़े गोली मारकर हुई हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। यह घटना थाना निधौली कलां क्षेत्र में हुई थी। सजा के अलावा 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठोर ने बताया कि थाना निधौली कलां क्षेत्र के गांव हुसैनपुर ककराला निवासी ब्रजेश पुत्र रघुवीर सिंह 23 अगस्त 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि उनका भाई प्रवेन्द्र उर्फ पिन्की पुत्र रघुवीर सिंह अपने घर से रामनगर जा रहा था। इसी समय गांव के ही हरेन्द्र पुत्र सुखपाल हाल पता नगला केवल, कोतवाली देहात एटा, मनोज पुत्र भगवान सिंह, भूपेन्द्र उर्फ विनोद पुत्र विजय सिंह, पंचमसिह पुत्र मौहर सिहं निवासीगण हुसैनपुर ककराला एक अन्य व्यक्तियों के साथ आए।

घटना का विवरण एक राय होकर अर्जुन सि...