हत्या के मामले में एक आजीवन कारावास
बेगुसराय, जून 10 -- बेगूसराय। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम देव प्रकाश मोदी ने हत्या के मामले में मंगलवार को एक आरोपित को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष पांच माह व 23 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। बताया गया है कि 12 दिसंबर 2023 को साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के रहुआ गांव निवासी गौरीशंकर सिंह का पुत्र बाबू साहेब कुमार सिंह एक मन मकई चोरी कर भाग रहा था। उसी समय माला देवी व भारती की नींद खुल गई। यह देख वह मकई का बोरा छोड़ भाग गया। दूसरे दिन आरोपित माला देवी के घर में घुसकर उसपर लोहे की खंती से वार घायल कर दिया और वह वहां से भाग गया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस प्राथिमकी दर्ज कर त्वरित कार्रव...
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