वाराणसी, मार्च 31 -- वाराणसी। हत्या के मामले में दोषी सीताराम पासवान को फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर एडीजीसी विंदु सिंह और मनोज गुप्ता ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार बसंतपुर बक्सर निवासी राज किशोर पासवान ने दो अप्रैल 2019 को चौबेपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप लगाया कि घटना वाले दिन वादी राज किशोर अपने भाई नंद किशोर के साथ चौबेपुर के मढ़नी में भट्ठे पर काम कर रहा था। आरोपी सीताराम पासवान भी वहीं काम कर रहा था। पुराने विवाद को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इसके बाद सीताराम ने नंद किशोर के गर्दन पर फरसे से वार कर दिया, नंद किशोर गर्दन घड़ से अलग हो गया और मौके पर ही मौत हो गई।
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