दरभंगा, मई 16 -- लहेरियासराय। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को छह साल की बच्ची की हत्या के आरोप में चाचा भोला पासवान को सुनवाई के बाद दफा 302 के तहत उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा मुखर्जी ने बहस की। श्रीमती मुखर्जी के अनुसार अभियुक्त पर आरोप था कि उसने 18 मार्च 2022 को पतोर ओपी क्षेत्र के कोकट निवासी संगम लाल पासवान के घर पर आकर लकड़ी का चैला लेकर मारपीट व गाली-गलौज की। जब उसकी मां कमली देवी ने मना किया तो उसके सिर पर भी प्रहार कर जख्मी कर दिया। अभियुक्त की भतीजी छह वर्ष की मासूम अन्नू कुमारी आयी तो उसके सिर पर भी चैला से प्रहार किया। इससे बच्ची का सिर फट गया और मौत हो गयी। इस मामले में संगम लाल पासवान ने बहादुरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। न्यायालय में अभ...