बुलंदशहर, मार्च 24 -- गुलावठी। हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में आरोपी अमित निवासी गुलावठी को न्यायालय ने बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष पांच साल के कोर्ट ट्रायल में पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाया। जिसकी वजह से न्यायालय ने पांच साल ट्रायल के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी अमित को दोष मुक्त करार देते हुए हत्या के आरोप से बरी कर दिया। अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता नवनीत शर्मा ने बताया कि सन 2020 में नगर स्थित जमजम कॉलोनी में लखीमचंद के भाई लखपत की छुरी से गला रेत कर हत्या की गई थी। मृतक लखपत के भाई लखीमचंद ने अमित पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने अमित के विरुद्ध मुकदमा हुआ था। लेकिन करीब 5 साल न्यायालय में ट्रायल चलने के दौरान अभियोजन पक्ष उचित सबूत के अभाव में अमित को हत्या का आरोपी साबित करने में विफल रहा।
हिंदी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.