सहरसा, जनवरी 7 -- सहरसा, विधि संवाददाता। हत्या के एक मामले में अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश चंदन कुमार की अदालत ने एक आरोपी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई । सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमृता गोंठ ब्रह्मण टोला वार्ड 4 का निवासी आरोपी राकेश सादा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103,A का दोषी पाकर सजा के अलावे 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है । अदालत ने कहा है अर्थदंड नही देने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में चल रहे इस मामले के सत्र वाद 188/25 की सुनवाई में सरकार पक्ष से लोक अभियोजक सदानंद यादव ने अनुसंधानकर्ता समेत 8 गवाहों के द्वारा घटना का समर्थन कराते हुए महज एक वर्ष चार माह में आए त्वरित फैसले में अदालत का सहयोग किया तथा अदालत से अपील करते हुए कहा कि घटना की सूचिका रेखा देवी का पति रवि सादा जिसकी मृत्यु हु...