हत्या के मामले में आजीवन कारावास, 30 हजार अर्थदंड
मथुरा, अक्टूबर 1 -- मथुरा। अपर सत्र न्यायाधीश/ स्पेशल पॉक्सो एक्ट ब्रजेश कुमार-द्वितीय की अदालत ने अज्ञात साधु भेषधारी की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को दोषी को आजीवन कारवास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम रागिनी गांधी ने बताया कि 17 फरवरी 2021 को हरि निकुंज चौराहे के समीप गिर्राज कृपा भवन के बेसमेंट में एक अज्ञात साधु भेषधारी का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी सिर में चोट मारने से हत्या कराना पाया गया। उप निरीक्षक वृंदावन शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने 20 फरवरी को थाना वृंदावन में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्रकाश में आये आरोपी अभय गिरी निवासी सीताराम बगीची कालीदह, वृंदावन को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। मामले की विवेचना के दौरान प...
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