बदायूं, फरवरी 25 -- बदायूं, विधि संवाददाता। जिला जज विवेक संगल ने 12 साल पुराने हत्या के प्रयास के आरोपी चार सगे भाइयों को दोषी माना। जिला जज ने चारों दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही चार-चार हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश सुनाया। पांचवें आरोपी देशराज पुत्र रामजीत को सुनवाई के दौरान 17 दिसंबर 2020 को मृत्यु हो गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह राठौड़ के मुताबकि, उसहैत थाना क्षेत्र के गांव गढ़िया रामनगर के रहने वाले राजेंद्र पुत्र सालिकराम ने 25 फरवरी 2014 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि वह अपनी भूमि पर नींव खोद रहा था। इसी दौरान आरोपी ब्रजराज, नक्षत्रपाल, राजेश और जोगेंद्र आए और जमीन को अपनी बताकर गालियां देकर नींव खोदने से रोक दिया। उसने गालियां देने का विरोध किया तो आरोपियों ने पीटना शुरू कर दिया। उसकी...