शाहजहांपुर, जनवरी 22 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। बहन के साथ छेड़छाड़ को लेकर हुए विवाद में युवक को गोली मारकर हत्या के प्रयास के 13 साल पुराने मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-10 पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी अरविंद, सतीश और हरिनंदन को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी देवदत्त की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है। सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने प्रभावी पैरवी की। मामला थाना जलालाबाद क्षेत्र के ग्राम बांसखेड़ा का है। वादी जयचंद्र पुत्र विशुनदयाल ने 6 नवंबर 2012 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि 5 नवंबर 2012 को दोपहर करीब तीन बजे वह अपने खेत से लौट रहा था। उसके साथ भतीज...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.