हत्या के प्रयास में दो दोषियों को सात-सात साल की सजा
चम्पावत, अगस्त 12 -- चम्पावत। अदालत ने हत्या के प्रयास के दो दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जुलाई 2024 में नायकगोठ टनकपुर निवासी राजीव सिंह ने अपने पुत्र कार्तिक को चाचा दीपक सिंह को गोली मारने के लिए उकसाया। जिसके बाद कार्तिक सिंह ने अपने चाचा दीपक सिंह पर तमंचे से गोली चला दी। दोनों पिता-पुत्र के खिलाफ टनकपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने कार्तिक ठाकुर को धारा 109 (1) में सात वर्ष, धारा 238 व धारा 351(3)में दो-दो साल की सजा सुनाई। जबकि राजीव सिंह को 109(1)) में सात साल व सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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