भागलपुर, अक्टूबर 7 -- भागलपुर, प्रधान संवाददाता। हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने लगभग दस साल बाद दो अभियुक्तों को सजा सुनाई। बुधवार को एडीजे-16 की अदालत ने कांड में दोषी पाए गए अभियुक्तों सौरभ मंडल और नंदकिशोर मंडल को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी उदय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अन्य धाराओं में भी उन्हें सजा सुनाई गई है। यह भी पढ़ें- महेशपुर के दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास सभी सजा साथ साथ चलेंगी। घटना को लेकर कैलाश महलदार के बयान पर पीरपैंती थाना में केस दर्ज किया गया था।

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