गोरखपुर, जून 7 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। हत्या के प्रयास के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश उमेश चंद्र पांडेय की अदालत ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पिपराइच थाना क्षेत्र के लखेसरा गांव निवासी हरिचरन यादव, धर्मराज यादव और सोमनाथ यादव को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा कुल 75 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना जमा न करने की स्थिति में दोषियों को 10 माह 2 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा。

अभियोजन पक्ष के तर्क अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ श्रीवास्तव और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र या...