हत्या के प्रयास में तीन को 5-5 साल की सजा, 23 हजार जुर्माना भी लगाया
बुलंदशहर, जून 27 -- बुलंदशहर (खुर्जा) अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के अच्छेजा घाट गांव निवासी वादी बदन सिंह ने 20 जनवरी 2014 को थाने में तहरीर दी थी। बदन सिंह के अनुसार, उस दिन दोपहर करीब एक बजे वह अपने बेटे श्रीपाल, सोमवीर और बहू राजेश के साथ खेत पर चारा लेने जा रहे थे। रास्ते में वे गांव के ही एक किसान की मेढ़ से गुजर रहे थे, जिस पर हरिश्चंद्र, उनके बेटे ओमपाल, रामेश्वर, यशपाल, पवन और राजवती ने आपत्ति जताई और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।आरोप यह भी पढ़ें- हत्या के प्रयास में तीन को 5-5 स...
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