बुलंदशहर, मार्च 9 -- न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने तीन अभियुक्तों को हत्या के प्रयास के मामले में दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाईं। साथ ही उनपर 21-21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। एडीजीसी क्रिमिनल संजीव कुमार और रश्मि सोलंकी ने बताया कि मोहल्ला खीरखानी निवासी शौकीन ने 24 जुलाई 2019 को थाना खुर्जा देहात पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया कि उसका 19 वर्षीय पुत्र शाहरुख बैटरी रिक्शा चलाता है। मोहल्ला निवासी युवक से उसकी कहासुनी हो गई थी। जिस पर लोगों ने मामला शांत करा दिया था। 23 जुलाई 2019 को शाम सात बजे उनके पुत्र को युवक दावत का बहाना बनाकर घर के सामने से लाकर आरोपियों ने गांव इस्लामाबाद के जंगल में चाकू से शाहरुख पर हमला किया। जिसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। शिकायत पर पुलिस ने आकिल, शाहरुख और सा...
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