बेगुसराय, मई 16 -- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट में न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने शनिवार को हत्या के प्रयास के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों की गवाही के बयान पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सूजा शांतिनगर गांव निवासी सुनील कुमार को चार साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थंदंड भी। दंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त जेल होगा। जबकि धारा 323 में छह माह का सश्रम कारावास। साथ ही एक हजार रुपये का दंड भी। राजाराम यादव व हरि कल्याण यादव को धारा 307/34 में तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी। धारा 323/34 में छह माह सश्रम कारावास व एक हजार रुपये का अर्थदंड। एपीपी राम प्रकाश यादव ने बताया कि इसमें 12 गवाहों की गवाही करायी गयी। एपीपी...